Mukhyamantri Parivar Samriddhi Yojana in Hindi | परिवार समृद्धि हरियाणा, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, फॉर्म कैसे भरें
हाल ही में मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पर Mukhyamantri Parivar Samriddhi Yojana के बारे में नई अपडेट दी गई है |
हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में क्या संशोधन किये गए हैं
हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत भी संशोधन किया गया है | नए लिए गए निर्णय कुछ इस प्रकार से हैं :
- वह सभी बीपीएल परिवार जिनकी वार्षिक आय (Annual Income) ₹180000 या फिर इससे कम है और जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको मुआवजे की राशि प्रदान की जाएगी।
- यदि यह मृत्यु 1 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के बीच कोरोना संक्रमण के कारण हुई है तो ₹2 Lakh मुआवजा प्रदान किया जाएगा और यदि यह मृत्यु 31 मई 2021 के बाद किसी प्राकृतिक कारण(कोरोनावायरस संक्रमण सहित) से हुई है तब भी Haryana Parivar Samridhi Yojana तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत ₹2 lakh का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना समाज की सुरक्षा के नज़रिए से लाई गयी योजना है। समाज में कुछ परिवारों की आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का अहम मकसद है।
इस लेख में आपको हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली Parivar Samriddhi Yojana की सम्पूर्ण जानकारी मिलेगी | सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यानी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरें जाएंगे, पंजीकरण कैसे किया जाएगा ? यह भी आपको विस्तार में बताएंगे
Parivar Samriddhi Yojana | हरियाणा परिवार समृद्धि योजना
ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा
- ऑनलाइन आवेदन 15 May 2021 से दोबारा प्रारम्भ हो गए हैं |
पात्रता की शर्तें
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए
- परिवार की वार्षिक आय 180000 से कम होनी चाहिए
- 2 हेक्टेयर तक की भूमि के मालिक
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ/ प्रमुख बिंदु
- योजना के तहत पात्र परिवारों को 6 हजार रुपए की राशि प्रति वर्ष बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- इसके योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जोड़ा गया है।
- पात्र परिवारों का प्रीमियम प्रदेश सरकार द्वारा नियोजन करने पश्चात शेष राशि संबंधित परिवार के मुखिया के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
- योजना के तहत लाभार्थियों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के उपरांत 3 हजार रुपए मासिक पैंशन प्रदान की जाएगी
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Mukhyamantri Parivar Samriddhi Yojana (MMPSY) Haryana
योजना संबंधित कुछ और अहम जानकारी :
- योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा जो की मुखिया भरेगा।
- आवेदन पत्र सीएससी केंद्रों पर उपलब्ध होंगे। अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र तथा अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पंजीकरण करवाया जा जा रहा है ।
- आवेदन पत्रों में परिवार के सअदस्यों, उनके व्यवसायों की जानकारी भरनी होगी।
- इस योजना में परिवार के सदस्यों का बीमा भी कराया जायेगा। किसी सदस्य की मृत्यु के दौरान बिमा की राशि 200000 की होगी।
- दुर्घटना बीमा योजना इस योजना के अंतर्गत आएगी जिसमे लाभार्थी 12 वार्षिक देकर इस योजना का लाभ उठा सकता है।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का प्रीमियम ₹330 हर वर्ष खाते में से स्वयं काट लिया जायेगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2021 | Apply Online for CM Parivar Samriddhi Yojana
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 May 2021 से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार है जा रहे हैं | आपसे आग्रह है की स्थिति से पहले ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म (Registration) जमा कर दें |
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संबंधित प्रश्न और उत्तर :
आवेदन करने की अंतिम तारीख क्या है?
इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि की अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है है| इच्छुक पात्र व्यक्तियों को नजदीकी सेंटर में जाकर आवेदन जल्द से जल्द करा लेना चाहिए |
योजना के लाभ के लिए कौन व्यक्ति पात्र होंगे?
हरियाणा का कोई भी स्थाई परिवार जिस की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम हो और जिस परिवार के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन ना हो वह इस योजना के पात्र माने जाएंगे|
परिवार समृद्धि योजना के लिए पंजीकरण कैसे और कहां करें?
इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा | यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नजदीकी सरल सेंटर अटल सेवा केंद्र अंतोदय केंद्र में जाकर संपन्न कराई जा सकती है|
परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई?
वैसे तो इसी योजना के बारे में समय से चर्चा हो रही थी लेकिन इस स्कीम की आधिकारिक शुरुआत गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2021 को जींद के एकलव्य स्टेडियम से की गई
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